कोटवार द्वारा शासकीय सेवा भूमि को अनुमति के बिना बेचा जाना विधि विरूद्ध
नगर पालिका वार्ड क्रं. 6 मोहभा में कोटवार द्वारा कलेक्टर के अनुमति के बिना बेचे गये सेवा भूमि को पुन: शासन में निहित किये जाने की मांग को लेकर हिरेन्द्र मिश्रा ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन सौंपा है
बेमेतरा। नगर पालिका वार्ड क्रं. 6 मोहभ_ा में कोटवार द्वारा कलेक्टर के अनुमति के बिना बेचे गये सेवा भूमि को पुन: शासन में निहित किये जाने की मांग को लेकर वार्ड के पूर्व पार्षद एंव भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हिरेन्द्र मिश्रा ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन सौंपा है।
जिसमें उन्होने कहा है कि संबंधित शिकायत पर पूर्व में तात्कालीन कलेक्टर ने तहसीलदार को कोटवार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने निर्देशित किया था किन्तु आज पर्यन्त शासकीय सेवा भूमि को वापस लेने कोई कार्यवाही नही हुई है।
श्री मिश्रा ने जनदर्शन में सौंपे आवेदन में कहा है कि कोटवार खेलावन दास कोटवारी कार्य को प्रमुखता न देकर अन्य कार्यों में ही लिप्त रहता था। जिसकी शिकायत वार्डवासी लगातार करते रहे है।
हालांकि तब तात्कालीन तहसीलदार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत विधि विरूद्ध व अनुमति बिना विक्रय करने पाये जाने पर, तब उसे कोटवार पद से निलंबित भी किया गया था।
कोटवार ने तहसीलदार को दिये अपने बयान में भी स्वीकार करते कहा था कि शासकीय सेवा भूमि को विक्रय पूर्व उसने कलेक्टर से अनुमति नही लिया था।
वहीं अब खेलावन दास की मृत्यु भी हो चुकी है। लिहाजा कोटवार के द्वारा विक्रय किये 7 एकड़ शासकीय भूमि की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर शासन में निहित किया जावे।


