सरकारी चावल बेचा, पीडीएस संचालक सहित 4 पर जुर्म दर्ज
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खाद्यान्न सहायता योजना के तहत वितरण हेतु प्रदाय किए जाने वाले सरकारी चावल की बिक्री करने वाले पीडीएस संचालक, खरीदार सहित 4 लोगों पर जुर्म दर्ज किया गया

कोरबा-दर्री। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खाद्यान्न सहायता योजना के तहत वितरण हेतु प्रदाय किए जाने वाले सरकारी चावल की बिक्री करने वाले पीडीएस संचालक, खरीदार सहित 4 लोगों पर जुर्म दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार दर्री पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिकअप क्र.-सीजी 12 एस 3951 में साडा कालोनी स्थित सार्वजनिक राशन वितरण दुकान का चावल लाद कर खपाने ले जाया जा रहा है।
सूचना पर पुलिस ने एनटीपीसी कालोनी गेट के पास उक्त पिकअप को रुकवाया। पिकअप में 5 क्विंटल वजनी 10 बोरी चावल प्लास्टिक बोरी में बांधकर रखा गया था, जिसकी कीमत 10 हजार रूपए आंकी गई है। वाहन चालक संजय यादव नीलगिरी बस्ती ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि पीडीएस संचालक विजय अग्रवाल की दुकान से यह चावल खरीद कर ला रहा है, भागीरथी जायसवाल ने यह चावल खरीदा है। किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
पुलिस ने वाहन एवं चावल को जब्त कर पीडीएस दुकान क्र.-551001033 के संचालक विजय अग्रवाल, क्रय करने वाले भागीरथी जायसवाल, वाहन चालक संजय यादव व खलासी विजय जायसवाल को परिवहन करता पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। इनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3, 7 एवं धारा 406, 34 भादवि का जुर्म दर्ज किया गया है।


