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राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच सरकारी पैनल करेगी

राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 21 जून 1991 को हुई थी।

राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच सरकारी पैनल करेगी
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नई दिल्ली | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कानूनी प्रावधानों के विभिन्न उल्लंघनों की जांच के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि समिति धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), आयकर अधिनियम और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) जैसे प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में इन फाउंडेशन की जांच करेगी।

अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का एक विशेष निदेशक समिति का प्रमुख होगा।

राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 21 जून 1991 को हुई थी। यह फाउंडेशन कई मुद्दों पर काम करता है, जिसमें साक्षरता, स्वास्थ्य, विकलांगता, वंचितों के सशक्तीकरण, आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं। इसका वर्तमान फोकस क्षेत्र शिक्षा, विकलांगता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हैं।

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम बोर्ड के सदस्य हैं।

हाल ही में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाना बनाते हुए दावा किया गया है कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया था, जिसके बाद केंद्र ने अब यह कदम उठाया है।


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