गबन के आरोप में पूर्व सरपंच काे 3 वर्ष की सजा
मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने सरकारी राशि के गबन के आरोप में एक पूर्व सरपंच को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है
मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने सरकारी राशि के गबन के आरोप में एक पूर्व सरपंच को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश विपिन कुमार लवानियां ने इस मामले की सुनवाई के बाद कल पूर्व सरपंच प्रहलाद को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दो हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं इस मामले के एक अन्य आरोपी पंचायत सचिव बेदेहीशरण को दोष मुक्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार गत 17 मार्च 2008 से 28 फरवरी 2009 तक रामगढ़ के सरपंच प्रहलाद जोगी और सचिव बेदेहीशरण शर्मा ने शासकीय स्कूल के निर्माण में फ़र्ज़ तरीके से तीन लाख 65 हजार से अधिक रुपये का आहरण कर निजी उपयोग में प्रयोग किया।
पुलिस ने मामले में सरपंच प्रहलाद व सचिव बेदेहीशरण के खिलाफ गबन की धाराओं में मामला दर्ज कर चालान सबलगढ़ के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत किया।


