कार्यस्थलों पर संरक्षा एवं स्वास्थ्य के नियमों को सरल कर रही है सरकार: गंगवार
केंद्रीय श्रम एवं राेजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज कहा कि कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक संरक्षा से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाया जा रहा

नयी दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं राेजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज कहा कि कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक संरक्षा से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाया जा रहा है।
गंगवार ने यहां ‘आठवें फिक्की संरक्षा प्रणाणी उत्कृष्ट पुरुस्कार एवं उद्योग सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कहा कि संबंधित प्रावधानों को एक संहिता में बदला जा रहा है और इसमें ‘एक रिटर्न, एक पंजीकरण और एक लाइसेंस’ का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रम से संबंधित 44 कानूनों से चार संहिताओं में समाहित किया जा रहा है। इससे उद्योगों को कानूनों का भार कम होगा और श्रमिकों को हित होगा।
उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक संरक्षा संहिता को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया है। उद्योगों तथा अन्य पक्षकारों को इसपर अपने सुझाव देेने चाहिए जिससे बेहतर कानून बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि नयी संहिता से राष्ट्रीय व्यावसायिक संरक्षा और स्वास्थ्य परामर्श बोर्ड की कई समितियां खत्म हो जाएंगी। नयी व्यवस्था में प्राैद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और नियत समय सीमा के भीतर काम पूरा किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नयी संहिता लागू होने के बाद कम से कम 10 कर्मचारी वाले सभी संस्थान इसके दायरे में आ जाएगें। इनको सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करना होगा अौर कर्मचारियों की वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करानी होगी।


