GST को लागू करने के लिए सरकार ने कई उपकर किये खत्म
केंद्र सरकार ने पिछले तीन आम बजट 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में धीरे-धीरे जीएसटी पर लगने वाले कई उपकरों को समाप्त किया जिससे जीएसटी को एक जुलाई 2017 से सुगमतापूर्वक लागू करने की तैयार की जा सके
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने पिछले तीन आम बजट 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में धीरे-धीरे वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले कई उपकरों को समाप्त किया जिससे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई 2017 से सुगमतापूर्वक लागू करने की जमीन तैयार की जा सके। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कई उपकरों को समाप्त करने का कदम उठाया जिससे कई वस्तुओं एवं सेवाओं में जीएसटी के लिए विभिन्न कर स्तरों में इसे आसानी से समायोजित किया जा सके।
केंद्र सरकार ने आम बजट 2015-16 में शिक्षा उपकर समाप्त किया जिसमें कर योग्य सेवाओं पर लगने वाला माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर शामिल है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट दी।
आम बजट 2016-17 में केंद्र सरकार ने सीमेंट, गत्ते पर उपकर समाप्त किया। तीन उपकरों (श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1976 में संशेाधन कर लौह अयस्क खानों, मैगनीज अयस्क खानों और क्रोम अयस्क खानों पर उपकर) समाप्त किया। तंबाकू उपकर अधिनियम 1975 में संशोधन कर तंबाकू उपकर और चलचित्र श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1981 में संशोधन कर चलचित्र श्रमिक कल्याण उपकर समाप्त किया।
आम बजट 2017-18 में अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम में संशोधन कर अनुसंधान और विकास उपकर समाप्त किया गया । कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 के जरिए 13 उपकरों जैसे रबर अधिनियम 1947 - रबर पर उपकर, उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम 1951 - ऑटोमोबाइल पर उपकर, चाय अधिनियम 1953 - चाय पर उपकर, कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 - कोयला पर उपकर, बीड़ी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1971 – बीड़ी पर उपकर, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 - कुछ उद्योगों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल पर लगाया गया उपकर, चीनी उपकर अधिनियम 1982, चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 – चीनी पर उपकर, जूट उत्पादक उपकर अधिनियम 1983 – जूट से निर्मित वस्तुओं या उत्पादन या जूट के हिस्से में उपकर , वित्त (2) अधिनियम 2004 – उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर शिक्षा उपकर, वित्त अधिनियम, 2007 – उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, वित्त अधिनियम 2010 - स्वच्छ ऊर्जा उपकर वित्त अधिनियम 2015 - स्वच्छ भारत उपकर, वित्त अधिनियम 2016 – बुनियादी ढांचा उपकर और कृषि कल्याण उपकर को समाप्त किया गया।
हालांकि इसे जीएसटी लागू करने की तारीख के साथ ही लागू किया जाएगा। हालांकि, जीएसटी लागू होने के बाद वित्त (2) अधिनियम 2004 - आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर, वित्त अधिनियम, 2007 - आयातित वस्तुओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 के तहत कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकर, मोटर स्पिरिट (सड़क उपकर) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, हाई स्पीड डीजल ऑयल (सड़क उपकर) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद और कच्चे पेट्रोलियम तेल पर एनसीसीडी जैसे उपकर जारी रहेंगे क्योंकि ये सीमा शुल्क या ऐसे सामान से संबंधित हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं।


