यूपी में अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक हित में शासकीय,अर्द्धशासकीय तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल करने पर लगी रोक को छह माह के लिये बढ़ा दिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक हित में शासकीय,अर्द्धशासकीय तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल करने पर लगी रोक को छह माह के लिये बढ़ा दिया ।
राज्य के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक हित को देखते हुए अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके सरकारी सेवाओं में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक सम्बन्धी आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने बताया कि राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा में कायर्रत कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर छह माह के लिए रोक लगा दी गयी है।
गौरतलब है कि पिछली बार यह पांबदी 25 नवम्बर 2020 को लगायी गयी थी ।


