गोरखपुर: बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य को मिली जमानत
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी पूर्व प्राचार्य डा. राजीव मिश्रा सोमवार की देर रात गोरखपुर जिला जेल से जमानत पर बाहर आ गये

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी पूर्व प्राचार्य डा. राजीव मिश्रा सोमवार की देर रात गोरखपुर जिला जेल से जमानत पर बाहर आ गये।
डा. मिश्र पिछले 10 महीने से गोरखपुर के जिला जेल में बन्द थे और गत तीन जुलाई को उच्चतम न्यायालय से उन्हें जमानत मिली थी।
पिछले वर्ष 10-11 अगस्त 2017 की रात बाबा राघवदास मेडिकल कालेज गोरखपुर में 30 बच्चों से अधिक मौत के मामले में पूर्व प्राचार्य डा. राजीव मिश्र, उनकी पत्नी डा. पूर्णिमा शुक्ल, डा. कफील खान, डा. सतीश समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 29 अगस्त 2017 को एसटीएफ ने डा़ राजीव मिश्र एवं उनकी पत्नी डा़ पूर्णिमा शुक्ल को कानपुर से गिरफ्तार किया था।
सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से जमानत खारिज होने पर डा. राजीव मिश्र ने फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी और पिछले तीन जुलाई को उन्हें जमानत मिल गयी। सोमवार को शाम उनकी जमानत का आदेश गोरखपुर जिला जेल पहुंचा।


