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अच्छे दिन: योगी आदित्यनाथ के आपराधिक मुकदमा वापस लेगी सरकार

केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही अच्छे दिन का जुमला मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है, विपक्ष लगातार इस जुमले को लेकर हमलावर रहता है

अच्छे दिन: योगी आदित्यनाथ के आपराधिक मुकदमा वापस लेगी सरकार
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लखनऊ। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही अच्छे दिन का जुमला मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है, विपक्ष लगातार इस जुमले को लेकर हमलावर रहता है। अब देश में किसी के अच्छे दिन आए हों या न आए हों लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। जी हाँ! उत्तर प्रदेश सरकार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चल रहे केस वापस लेने जा रही है।

अंग्रेज़ी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर रोकथाम के लिए योगी सरकार ने 21 दिसंबर को यूपीकोका कानून का बिल विधानसभा में पेश किया था। इस बिल के पेश होने के ठीक एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय मंत्री, शिव प्रताप शुक्ल, विधायक शीतल पांडेय और 10 अन्य के खिलाफ 1995 के एक निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में धारा 188 में लगे केस को वापस लेने का आदेश जारी कर किया। ये आदेश गोरखपुर जिलाधिकारी को केस वापस लेने के लिए दिया गया है।

बताया जाता है कि यह मामला गोरखपुर के पीपीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इस मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिकअभियोजन अधिकारी, गोरखपुर, बी डी मिश्रा ने कहा कि अदालत ने सभी नामों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया था लेकिन वारंट जारी नहीं किए गए थे।

गोरखपुर डीएम को लिखा पत्रयोगी सरकार ने

इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिकयोगी सरकार ने 20 दिसंबर को गोरखपुर जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र भेजा था, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि अदालत के सामने मामला वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया जाए। सरकार के आदेश में कहा गया है कि 27 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त पत्र के आधार पर और मामले के तथ्यों की छानबीन के बाद, यूपी सरकार ने इस मामले को वापस लेने का निर्णय लिया। पत्र में जिनके ऊपर मुकदमा वापिस लेने के आदेश दिए गए हैं उनमें योगी आदित्यनाथ, शिव प्रताप शुक्ला, शीतल पांडे और दस अन्य के नाम शामिल हैं।

एडीएम ने माना केस वापस लेने का आदेश

ख़बर के मुताबिकगोरखपुर अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) रजनीश चंद्र ने मामले को वापस लेने की बात कही।एडीएम रजनीश चंद्र ने कहा कि मामले को वापस लेने के लिए शासन से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अभियोजन अधिकारी को उचित अदालत में केस वापसी का आवेदन पत्र दर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री के अलावा, पत्र में केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और विधायक शीतल पांडे के नाम भी हैं।

क्या है मामला

दरअसल पीपीगंज पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अनुसार, आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ और 14 अन्य लोगों के खिलाफ 27 मई, 1995 को मामला दर्ज किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू होने के बाद पीपीगंज शहर में एक बैठक आयोजित करने के लिए दायर किया गया था। एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद, जिला प्रशासन ने आरोपों से संबंधित सभी दस्तावेजों को सौंपा और स्थानीय अदालत में मामला दर्ज किया। अदालत ने सभी अभियुक्तों को सम्मन जारी किया और जब योगी समेत सभी अभियुक्तोंने जवाब नहीं दिया, तो न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू के खिलाफ दो साल पहले आदेश दिया था।

बता दें कि 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से कहा था कि 20 हजार जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगे केस वापस लिए जाएंगे।


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