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पुणे के साथ गोवा का एनजीटी न्याय-क्षेत्र बना रहेगा
बंबई उच्च न्यायालय की पणजी पीठ ने बुधवार को केंद्र की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके जरिए गोवा से संबंधित एनजीटी के न्याय क्षेत्र के मामलों को पुणे से अलग कर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
पणजी। बंबई उच्च न्यायालय की पणजी पीठ ने बुधवार को केंद्र की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके जरिए गोवा से संबंधित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) के न्याय क्षेत्र के मामलों को पुणे से अलग कर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय(एमईएफ) ने अगस्त में इस संबंध में पुणे से विमान सेवा की कम कनेक्टिविटी और शहर में इसके कार्यालय की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी।
उच्च न्यायालय ने सितंबर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत गठबंधन सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय मंत्रालय के एनजीटी के न्याय-क्षेत्र को स्थांतरित करने के इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था।
मंत्रालय के निर्णय की पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विपक्ष ने आलोचना की थी और सरकार पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया था।
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