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अवैध मीट विक्रेताओं पर कसा शिकंजा

गाजियाबाद ! सम्राट चौक विजय नगर गाजियाबाद में अवैध मीट विक्रेताओं पर थाना अध्यक्ष विजय नगर नीरज कुमार सिंह ने की बड़ी कार्रवाई करते हुए

अवैध मीट विक्रेताओं पर कसा शिकंजा
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गाजियाबाद ! सम्राट चौक विजय नगर गाजियाबाद में अवैध मीट विक्रेताओं पर थाना अध्यक्ष विजय नगर नीरज कुमार सिंह ने की बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अवैध रूप से मिट बेच रहे व्यापारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और सम्राट चौक पर मीट विक्रेताओं को चेताया कि बिना लाइसेंस के कोई भी मीट विक्रेता मीट नहीं बेचेगा और अगर बेचता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए वहां पर पुलिस तैनात कर दिया गया है। जो निरंतर इस अवैध मीट विक्रेताओं पर नजर रखेगी और वहीं थाना अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने मीट विक्रेताओं को समझाया कि सभी मीट विक्रेता अपने मीट बेचने के लिए लाइसेंस बनवाएं और कानून के दायरे में रहकर मीट का व्यापार करें । आप को बता दें कि लगातार दो दिनों से देशबन्धु मीट बिक्रेताओं के खिलाफ खबर छाप रहा था। जिस पर आज थानाध्यक्ष ने कार्यवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । अवैध बूचडख़ानों पर तालेबंदी से पहले से मुश्किल में पड़े मीट कारोबारियों में प्रशासन की ताजा गाइडलाइंस से हडक़ंप मचा हुआ है। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, इन दुकानों को बहुत सारा कागजी काम भी निपटाना होगा।मतलब मीट का कारोबार करना अब नाकों चने चबाने जैसा हो गया है। मीट शॉप चलानी है तो नियम कायदे कानूनो की इस इस लंबी चौड़़ी लिस्ट की हर शर्त पर टिक लगाना होगा।

यह है मीट व्यापारियों के लिए सरकारी नियम-
1- धार्मिक स्थलों की परिधि से 50 मीटर की दूर रहें। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी दुकानें ऐसे स्थलों के मुख्य द्वार से कम से कम 100 मीटर दूर हों।
2- मीट की दुकानें सब्जी की दुकानों के आस-पास नहीं होनी चाहिए।
3- मीट के दुकानदार जानवरों या पक्षियों को दुकान के अंदर नहीं काट सकते।
4- मीट की दुकानों पर काम करने वाले सभी लोगों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा।
5- मीट की क्वॉलिटी को किसी पशु डॉक्टर से प्रमाणित कराना होगा।
6. शहरी इलाकों में लाइसेंस पाने के लिए आवेदकों को पहले सर्किल ऑफिसर और नगर निगम की इजाजत लेनी होगी। फिर फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लेनी होगी।
7. ग्रामीण इलाकों में मीट दुकानदारों को ग्राम पंचायत, सर्किल अफसर और एफएसडीए से एनओसी लेनी होगी।


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