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गौतमबुद्धनगर : डीएम ने 10 जुलाई से 13 जुलाई तक के लिए जारी किए निर्देश

गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन की ओर से जिले वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है

गौतमबुद्धनगर : डीएम ने 10 जुलाई से 13 जुलाई तक के लिए जारी किए निर्देश
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गौतमबुद्धनगर। गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन की ओर से जिले वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया, "10 जुलाई रात से 13 जुलाई के बीच प्रतिबंधों के दौरान संचारी जनित रोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा।"

उन्होंने बताया, "शॉपिंग मॉल सहित सभी दुकानें कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, वहीं औद्योगिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। वे कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना सहित सभी निवारक उपायों का पालन करेंगे। होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की इजाजत होगी साथ ही चिकित्सा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की भी इजाजत होगी।"

उन्होंने कहा, "जरूरी आपूर्ति और सेवाओं से जुड़े लोगों को अनुमति के लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। उनके संस्थान द्वारा दिए गए पहचान पत्र को मान्यता दी जाएगी साथ ही रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर आने और जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।"

उन्होंने कहा, "कंटेंटमेंट जोन में चल रही स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियां और तेजी से संचालित की जाएंगी। रैपिड टेस्ट को भी संचालित किया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छता और स्वच्छता के सम्बंध में विशेष अभियान चलाया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "मास्क न लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।"


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