गौरांग मामले में चौथे आरोपी को भी मिली जमानत
बिलासपुर ! बहुचर्चित गौरांग बोबड़े मौत मामले में आज हाईकोर्ट ने चौथे आरोपी करण जायसवाल को जमानत दे दी। तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी थी।

बिलासपुर ! बहुचर्चित गौरांग बोबड़े मौत मामले में आज हाईकोर्ट ने चौथे आरोपी करण जायसवाल को जमानत दे दी। तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी थी।
ज्ञात हो कि 22 जुलाई को श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित रामा मेग्नेटो मॉल के टीडीएस बार में संदिग्ध परिस्थतियों में बिल्डर श्रीरंग बोबड़े के पुत्र गौरांग बोबड़े की मौत हो गई थी। गौरांग अपने दोस्त करण खुसलानी, किशुंक अग्रवाल,अंकित मल्होत्रा तथा करण जायसवाल समेत माल के टीडीएस बार में गया था। देर रात करीब 2.30 बजे गौरांग बार की सीढिय़ों के नीचे पड़ा मिला था। उसे जिला अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी और हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला न्यायालय ने इस मामले में बहस के दौरान आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीसी टीवी फुटेज देखा व आरोपियों की विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) पर सुनवाई करते हुए आरोपी करण खुसलानी, किशुंक अग्रवाल तथा अंकित मल्होत्रा को जमानत दे दी। इसी आधार पर आज हाईकोर्ट ने करण जायसवाल को भी जमानत मिल गई।


