सामूहिक दुष्कर्म, 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी
नाबालिग किशोरी के शोषण का सिलसिला नहीं रूका

मनेन्द्रगढ़। एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गए एक युवक ने न केवल अपनी नाबालिग प्रेमिका को हवस का शिकार बनाया वरन उसके साथ गई दूसरी नाबालिग को भी अपनी हवस का शिकार बना डाला। नाबालिग किशोरी के शोषण का सिलसिला यहीं नहीं रूका।
एक के बाद एक कुल नौ युवकों ने हैवानियत दिखाते हुए मासूम की जिन्दगी को तार तार कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को हिरासत में लिया है। जबकि दो आरोपी अभी तक फरार हैं। इस सामूहिक दुष्कर्म से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है।
विगत 16 मार्च एवं 18 मार्च को नाबालिग लड़कियों को अज्ञात आरोपियो द्वारा भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 50/18 धारा 363 भादवि एवं अपराध क्र. 54/18 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया निवेदिता पाल के निर्देशन एवं प्रभारी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ कर्ण कुमार उईके के नेतृत्व में टीम बनाकर गुम बालिका एवं आरोपी पतासाजी की जा रही थी। इसी तारतम्य में गुम बालिकाओं का बिजुरी रेल्वे स्टेशन में होने की खबर मिलने से नाबालिग बालिकाओं को बिजुरी रेल्वे स्टेशन से बरामद किया गया।
नाबालिग बालिकाओं को थाना लाकर पूछताछ करने पर नाबालिग पीड़िता ने बताया कि 4 से 17 मार्च तक बिजुरी का रहने वाला दीपक सोनी निवासी बिजुरी, मनोज निवासी खोंगापानी, ईकलाक निवासी खोंगापानी, सोनू निवासी खोंगापानी, राकेश निवासी मनेन्द्रगढ़, अविनाश पाल निवासी खोंगापानी, जितेन्द्र राय निवासी खोंगापानी, टीपू निवासी खोंगापानी और चिंटू उर्फ भोला निवासी खोंगापानी मेरे साथ जबरजस्ती बिजुरी, लेदरी, खोंगापानी में रखकर लगातार अनाचार किए हैं तथा अन्य नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने बताया कि अभिजीत पाल उर्फ पिंकू निवासी खोंगापानी शादी का झांसा देकर अपनी पत्नी बनाने की बात कहकर और मुझे अपने विश्वास में लेकर 15 मार्च एवं 17 मार्च को रात के समय अपने घर में दुष्कर्म किया।
नाबालिग पीड़िता के कथन अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 7 टीम गठित कर आरोपियों को तलब कर आरोपी मनोज निवासी खोंगापानी, टीपू निवासी खोंगापानी, राकेश निवासी मनेन्द्रगढ़, अविनाश पाल निवासी खोंगापानी, जितेन्द्र राय निवासी खोंगापानी, सोनू निवासी खोगापानी को पूछताछ हेतु थाना लाया गया।
पूछताछ में जुर्म करना स्वीकार किए आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्र. 50/18 धारा 363, 366, 368, 376 घ, 376 (2 झ ढ) एवं 04, 06, 19, 21 पाक्सो एक्ट एवं आरोपी अभिजीत पाल उर्फ पिंकू निवासी खोंगापानी से पूछताछ बाद जुर्म करना स्वीकार किया।
जिसके विरूद्ध अपराध क्र. 54/18 धारा 363, 366, 368, 376 (2)(ढ) एवं 04, 06, 19, 21 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी झगराखांड राकेश यादव, उपनिरीक्षक ममता केरकेट्टा, सउनि राकेश शर्मा, म.प्र.आर दानिश शेख, विपिन मिंज, शोभनाथ, चेतन राम राजवाड़े, चित्रभान सिंह, रमेश मौर्य, म.प्र.आर.रूकमणी बंजारे, आर मिथिलेश यादव, सत्यनारायण, बृजेश साय, नीरज पढियार, शम्भू यादव, तेज प्रताप, गोपाल यादव, हेमन्त सिंह, हिमांचल कवर, निर्भय नारायण, धर्मेन्द्र साहू, अनिल यादव, धनन्जय निषाद, लाल सिंह पवार, म.आर.सावित्री यादव की सराहनीय भूमिका रही।


