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भ्रष्टाचार और महंगाई से राहत के लिए भाजपा से मुक्ति जरूरी : अखिलेश यादव

सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए भ्रष्टाचार, मंहगाई समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति के लिए भाजपा से मुक्ति जरूरी है।

भ्रष्टाचार और महंगाई से राहत के लिए भाजपा से मुक्ति जरूरी : अखिलेश यादव
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लखनऊ,सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए भ्रष्टाचार, मंहगाई समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति के लिए भाजपा से मुक्ति जरूरी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंजीनियर घोटाला कर रहे हैं। सुल्तानपुर में इंजीनियर की हत्या हो जाती है और मुख्यमंत्री रोज लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इंजीनियर की हत्या होना बताता है कि टॉलरेंस जीरो हो गई है।

उन्होंने कहा, "अधिकारी आए दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक चौकी इंचार्ज किसी प्रधान पर एसी लगवाने के लिए दबाव बना रही है। भाजपा से मुक्ति मिलने के बाद ही भ्रष्टाचार और गरीबों से मुक्ति मिलेगी। भाजपा से मुक्ति का मतलब समस्याओं से मुक्ति है।"

वहीं, केशव मौर्य को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि वह (केशव मौर्य) कुछ हैं ही नहीं। सीएम योगी उन्हें अगर डांट देंगे तो वह चुप हो जाएंगे।

उन्होंने कहा, "भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। भाजपा मौका मिलते ही आरक्षण से खिलवाड़ करती है और संविधान की धज्जियां उड़ा देती है। अपने लोगों को कुर्सी पर बैठने के लिए लेटरल एंट्री का खेल चल रहा है। अपना भ्रष्टाचार, गलत काम छुपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।"

शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, "मैं प्रदेश के 69,000 युवाओं और शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेगी, वह न्याय सुनिश्चित करने में अपनी पारदर्शिता दिखाएगी। अगर मुख्यमंत्री 69,000 भर्ती का रास्ता नहीं निकाल सकते तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए।"

उल्लेखनीय है कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय से चल रहा था। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए।


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