वंदना पावर प्लांट में नौकरी लगवाने का झांसा 68 लाख ठगे
मां कोसगई सेवा संस्थान के अध्यक्ष शंकर रजक, उसके पुत्रों व खास सहयोगी के द्वारा फर्जी जमीन रजिस्ट्री एवं नौकरी लगाने के नाम पर की गई ठगी के और भी मामले उजागर हो रहे

कोरबा। मां कोसगई सेवा संस्थान के अध्यक्ष शंकर रजक, उसके पुत्रों व खास सहयोगी के द्वारा फर्जी जमीन रजिस्ट्री एवं नौकरी लगाने के नाम पर की गई ठगी के और भी मामले उजागर हो रहे हैं। कवर्धा सहित जिले के दीपका, कुसमुंडा, बांकीमोंगरा व कटघोरा थाना में धोखाधड़ी के कुल 7 अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। एक और मामला दर्ज हुआ है जिसमें रिटायर्ड एसईसीएल कर्मी के पुत्र को नौकरी लगाने 68.50 लाख की ठगी की गई।
मूलत: कोरिया जिला अंतर्गत ग्राम जुमईबेला हाल मुकाम बांकीमोंगरा थाना अंतर्गत घुड़देवा कालोनी आवास क्रमांक 24/8 में निवासरत वेलेस्फेस्ट किंडो पिता जोसेफ किंडो सुराकछार परियोजना में इलेक्ट्रिकल फोरमेन पद से 2013 में रिटायर हुआ। उसका पुत्र प्रदीप किंडो आईटीआई करने के बाद बेरोजगार था। वेलस्फोट को उसके परिचित ने शंकर रजक द्वारा वंदना पावर प्लांट के पास जमीन बिक्री की जानकारी दी गई।
इस जमीन को वंदना पावर प्लांट द्वारा अधिग्रहित कर एक सदस्य की नौकरी लगना भी बताया गया। उसने शंकर रजक से संपर्क किया। शंकर ने झांसे में लेकर फर्जी रजिस्ट्रार आफिसर व पटवारी के माध्यम से फर्जी ऋण पुस्तिका व उसके नाम पर जमीन रजिस्ट्री कर 68.50 लाख रुपए वसूल लिए।
इधर शंकर रजक के खिलाफ मामले खुलने लगे और वेलस्फोट के भी उक्त परिचित ने शंकर के विरुद्ध ठगी की रिपोर्ट लिखाई तब वेलस्फोट ने भी बांकीमोंगरा थाना में शिकायत दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 136/18 पर धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि के तहत शंकर रजक, पुत्र रवि रजक, अजय रजक, फर्जी पटवारी बनने वाले रतन रजक एवं सहयोगी सिद्धार्थ महंत के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।


