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युवती से गैंगरेप के मामले में चार को उम्रकैद

तमिलनाडु में तंजावुर की एक अदालत ने एक युवती से गैंगरेप के मामले में सोमवार को चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

युवती से गैंगरेप के मामले में चार को उम्रकैद
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तंजावुर। तमिलनाडु में तंजावुर की एक अदालत ने एक युवती से गैंगरेप के मामले में सोमवार को चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के बताया कि नयी दिल्ली निवासी बैंक में नौकरी कर रही 27 वर्षीय युवती एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक दिसंबर, 2018 को इसी जिले के कुंभकोणम पहुंची थी। उसने अपने लॉज तक जाने के लिए ऑटो किराये पर लिया लेकिन ऑटो चालक उसे बीच रास्ते में छोड़ गया।

इसके बाद वह बाईपास रोड पर चलने लगी जहाँ उसने अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों की मदद मांगी। वे दोनों उसे नाचियारकोविल बाईपास रोड पर एक सुनसान जगह पर ले गये और अपने दो अन्य दोस्तों को भी बुला लिया। चारों ने युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया और बाद में उसे पास के एक लॉज में छोड़ कर फरार हो गये।
पीड़िता ने पुलिस में घटना की शिकायत दर्ज करायी जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ऑटो रिक्शा चालक गुरुमूर्ति (26) की भी पहचान की जिसने उसे कामराजार सलाई से बिठाया था और बाद में उसे बाईपास रोड पर छोड़ दिया था।
न्यायाधीश एम. एझिलारसी ने सभी आरोपियों एस पुरुषोत्तमन (19), एस अनबरसन (20), एस दिनेश (24) और एम. वसंत (21) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
न्यायाधीश ने युवती को असुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए ऑटो रिक्शा चालक को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


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