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महामारी अध्यादेश उल्लंघन पर चार लाख 16 हजार 900 रूपये का जुर्माना वसूला

पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित किये जाने दिन एवं रात में 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है

महामारी अध्यादेश उल्लंघन पर चार लाख 16 हजार 900 रूपये का जुर्माना वसूला
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जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर पिछले 24 घंटों में 2871 मामलों में कार्यवाही कर चार लाख 16 हजार 900 रूपये का जुर्माना वसूला वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर 87 वाहनों पर कार्यवाही की गई।

पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित किये जाने दिन एवं रात में 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है।

सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 298 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा एक लाख 49 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। वही दुकानदार द्वारा फेस मास्क बिना पहने ग्राहको को सामान विक्रय करने पर 15 मामलों में कार्यवाही करते हुये 7500 रूपये का जुर्माना वसूला गया।

इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर 192 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 38 हजार 400 रूपये का जुर्माना वसूला गया जबकि सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 2220 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा दो लाख 22 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।

रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख 69 हजार 103 मामलों में कार्यवाही की गयी तथा तीन करोड़ 55 लाख 13 हजार तीन सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।


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