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हत्या की कोशिश करने के मामले में चार दोषियों को सजा
बिहार में गया जिले की त्वरित अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश करने के मामले में आज पिता और उसके तीन पुत्रों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई

गया। बिहार में गया जिले की त्वरित अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश करने के मामले में आज पिता और उसके तीन पुत्रों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई।
त्वरित अदालत (द्वितीय) के न्यायाधीश कामेश्वर नाथ ने यहां मामले में सुनवाई के बाद नंदकिशोर यादव की हत्या की कोशिश करने के मामले में रामदेव मंडल और उसके तीन पुत्र दिलीप यादव, गिरिजानंदन यादव और प्रदीप यादव को यह सजा सुनायी है। अदालत ने दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के चभंडी गांव में 08 अक्टूबर 2005 को कुएं में मोटर लगाने को लेकर नंदकिशोर यादव को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया था। इस सिलसिले में नंदकिशोर यादव ने संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
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