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रिश्वत मामले में पूर्व रेलवे अधिकारी को 5 साल की जेल

जम्मू की विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को उत्तर रेलवे के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत के मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई

रिश्वत मामले में पूर्व रेलवे अधिकारी को 5 साल की जेल
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नई दिल्ली। जम्मू की विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को उत्तर रेलवे के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत के मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई।

सीबीआई के अनुसार, उन्होंने उत्तरी रेलवे (जम्मू) के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (निर्माण/दोहरीकरण) बी.बी. मित्तल के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था। वह शिकायतकर्ता से 7.5 लाख रुपये की सुरक्षा राशि जारी करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे।

मामले पर कार्रवाई करते हुए, सीबीआई की एक टीम ने 15 जुलाई 2009 को जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''जांच के बाद 11 मार्च 2010 को आरोप पत्र दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपी को दोषी ठहराया।''

अधिकारी ने आगे कहा कि मंगलवार को विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) मित्तल को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माने भी लगाया।


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