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डाकखाने के पूर्व अधिकारी और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा

एक पूर्व उप-पोस्टमास्टर और उनकी पत्नी को 1.29 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जमा करने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से 20 लाख रुपये के जुर्माने के साथ कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है

डाकखाने के पूर्व अधिकारी और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा
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नई दिल्ली। एक पूर्व उप-पोस्टमास्टर और उनकी पत्नी को 1.29 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जमा करने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से 20 लाख रुपये के जुर्माने के साथ कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने सुबीर मुखर्जी को 10 लाख रुपये जुर्माने के साथ छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जो राज्य के रानीगानज क्षेत्र के खड़सौली बाजार डाकघर में कार्यरत थे।

इसके अलावा उनकी पत्नी माला को 10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सात नवंबर, 2016 को यह कहते हुए मामला दर्ज किया था कि एक जनवरी 2000 से 23 अप्रैल 2006 तक अभियुक्तों ने अपने नाम 1,29,36,202 रुपये की संपत्ति जुटाई है।

सीबीआई ने कहा कि ट्रायल में दंपति को दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई है।


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