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पूर्व महापौर किरणमयी नायक की याचिका उच्चतम न्यायालय में स्वीकार

नगर पालिक निगम रायपुर की पूर्व महापौर एवं वरिष्ठ महिला कांग्रेस नेत्री किरण मयी नायक की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया है

पूर्व महापौर किरणमयी नायक की याचिका उच्चतम न्यायालय में स्वीकार
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रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की पूर्व महापौर एवं वरिष्ठ महिला कांग्रेस नेत्री किरण मयी नायक की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया है। यह अपील श्रीमती नायक ने प्रदेश के कृषि मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ दायर की है। जिसमें अदालत से यह अपील की है कि वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने के लिये भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पद और धन का दुरूपयोग किया। इसके पहले यह याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी जो खारिज हो गई थी।

लगातार सुर्खियों में रहने वाले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद एक बार फिर से हवा मिल गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला वर्ष 2018 में फिर से विधानसभा चुनाव होने है जिसमें भाजपा नेता की विधायिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी। इधर भाजपा नेता के प्रशंसकों में निराशा का माहौल है। जबकि महिला कांग्रेस ने अदालत के निर्णय को स्वागत योग्य बताया है।

गौरतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट में रायपुर की पूर्व मेयर किरणमयी नायक की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली. चुनाव याचिका किरणमयी नायिका विरुद्ध बृजमोहन अग्रवाल की मोशन हियरिंग जस्टिस गोगोई की बेंच में हुई. जिसमें कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। किरणमयी नायक की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और उनकी टीम कोर्ट में मौजूद रही. इस बात की जानकारी डॉ किरणमयी नायक ने दी।

दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक ने बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसमें किरणमयी नायक की हार हुई थी। जिस पर किरणमयी ने हाईकोर्ट और चुनाव आयोग में याचिका दायर कर कहा था कि मंत्री ने चुनाव आयोग द्वारा खर्च की तय सीमा से ज्यादा खर्च किया है। चुनाव में तय सीमा से ज्यादा खर्च के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में किरणमयी ने कई सबूत पेश किए। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से भी बयान दर्ज कराए गए थे। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लगाई गई चुनाव याचिका को हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुडी की सिंगल बेंच ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था।


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