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महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री भुजबल को दी जमानत

बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को शुक्रवार को जमानत दे दी।

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री भुजबल को दी जमानत
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मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को शुक्रवार को जमानत दे दी। भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में 14 मार्च, 2016 को गिरफ्तार किए गए भुजबल लगभग दो साल दो महीने से जेल में हैं।

इससे पहले भुजबल की जमानत याचिका पांच बार खारिज की जा चुकी थी। उनके खराब स्वास्थ्य और बढ़ती आयु को देखते हुए शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई।

उनके वकीलों ने न्यायालय के आदेश के बाद कहा कि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की वकालत करने वाले और प्रदेश की राजनीति में मजबूत दखल रखने वाले भुजबल की जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शुक्रवार शाम तक वह जेल से बाहर आ सकते हैं।

राकांपा नेता अजीत पवार और सांसद सुप्रिया सुले पवार ने उन्हें जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान भुजबल के हजारों समर्थकों ने आतिशबाजी कर तथा मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई।


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