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भ्रष्टाचार मामले में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति की सजा बरकरार
ब्राजील की अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनाकियो लूला डा सिल्वा की सजा बरकरार रखी है

रियो डी जनेरियो। ब्राजील की अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनाकियो लूला डा सिल्वा की सजा बरकरार रखी है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, अभी तक इस मामले में तीन में से दो न्यायाधीशों ने ही वोट किया है जबकि तीसरे न्यायाधीश को वोट करना बाकी है लेकिन यदि तीसरा वोट लूला के पक्ष में जाता भी है तो भी नतीजों पर फर्क नहीं पड़ेगा।
न्यायाधीशों ने कहा कि लूला ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से घूस में अपार्टमेंट लेकर कानूनों का उल्लंघन किया है। बीबीसी के मुताबिक, न्यायाधीशों ने साढ़े नौ साल की सजा को बढ़ाकर 12 साल और एक महीना कर दिया है। हालांकि, लूला इस संबंध में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
उन्होंने फैसले से पहले कहा कि वह ब्राजील के लोगों के सम्मान के लिए मरते दम तक संघर्ष जारी रखेंगे।
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