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रिश्वत मामले में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को सजा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में आज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को एक वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही दो हजार रुपये जुर्माने

रिश्वत मामले में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को सजा
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पटना। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में आज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को एक वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय ने मामले में सुनवाई के बाद सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज स्थित उत्तर बिहार ग्रीमण बैंक की जदिया हाट शाखा के तत्कालीन प्रबंधक सीताराम रजक को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

आरोप के मुताबिक, ब्यूरो के अधिकारियों ने 05 दिसंबर 2011 को दोषी को बैंक के एक ग्राहक से किसान क्रेडिट कार्ड खाते से 25 हजार रुपये की निकासी के एवज में 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।


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