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भारत में विदेशी लॉ फर्म कार्यालय नहीं खोल सकती: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने कानूनी पेशे से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में आज कहा कि विदेशी लॉ फर्म भारत में अपना कार्यालय नहीं खोल सकती।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कानूनी पेशे से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में आज कहा कि विदेशी लॉ फर्म भारत में अपना कार्यालय नहीं खोल सकती।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने इस मामले में बुम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों के फैसलों को मामूली संशोधनों के साथ बरकरार रखा।
न्यायालय ने कहा कि ये कंपनियां भारत में अपना सलाह दे सकती हैं, लेकिन केवल अस्थायी तौर पर। ऐसी कंपनियां स्थायी तौर पर कार्यालय खोलने के बजाय ‘आते-जाते’(फ्लाइंग इन, फ्लाइंग आउट) कानूनी सेवा दे सकती हैं।
पीठ ने कहा कि विदेशी वकील अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक विवादों से संबंधित मध्यस्थता मामलों में पेश हो सकते हैं, लेकिन यह संबंधित संस्था के नियमों पर निर्भर करेगा।
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