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उम्मीदवार को देनी होगी विदेशी निवेश की जानकारी : चुनाव आयोग

आगामी लोकसभा चुनाव में तमाम उम्मीदवारों को विदेशी बैंकों और विदेश में किए गए निवेश की भी जानकारी देनी होगी

उम्मीदवार को देनी होगी विदेशी निवेश की जानकारी : चुनाव आयोग
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भोपाल । आगामी लोकसभा चुनाव में तमाम उम्मीदवारों को विदेशी बैंकों और विदेश में किए गए निवेश की भी जानकारी देनी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, "लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथ-पत्र (फॉर्म-26) में विदेशी बैंकों एवं विदेश में किए गए निवेश की जानकारी देनी होगी। यह संशोधन फरवीर माह में ही निर्वाचन आयोग ने किया है। इसके साथ ही उम्मीदवार को पति-पत्नी और उस पर आश्रित लोगों के साथ-साथ देनदारियों और उसके साथ ही विगत पांच वर्षो के आयकर की जानकारी देनी होगी।"

बयान के अनुसार, शपथ-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा और नोटरी द्वारा उसे सत्यापित कराना होगा। इसके लिए नोटरी की सील अनिवार्य होगी।

ज्ञात हो कि राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहां चार चरणों में 29 अप्रैल, छह मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होना है।


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