चारा घोटाले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका
चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लालू यादव पर इस मामले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है
नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लालू यादव पर इस मामले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है और कहा है की हर केस में अलग-अलग ट्रायल होगा।
शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। सीबीआई ने यादव एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अन्य धाराएं हटाये जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। न्यायालय अभी यह तय करेगा कि चारा घोटाले से संबंधित अलग-अलग मामले चलते रहेंगे या नहीं।
उच्च न्यायालय ने नवम्बर 2014 में यादव को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत लगाये गये आरोप हटा दिये थे।
इस मामले में शीर्ष अदालत ने अपील दायर करने में देरी को लेकर सीबीआई को कड़ी फटकार भी लगायी। न्यायालय ने निचली अदालत काे इस मामले में नौ महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश भी दिया।
आपको बता दे की झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने और IPC 420ठगी, 409 क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट और प्रिवेंशन आफ करप्शन के आरोप हटा दिए थे।
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी कहा गया कि लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा.इस फैसले के आठ महीने बाद सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी।


