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रकम दोगुना करने के नाम पर ठगी के आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा

रकम दोगुना करने का झांसा देकर चांपा स्थित युनाइटेड रियल बिल्ड कंपनी द्वारा लोगों से 5 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा कराने वाले 4 आरोपियों को सत्र न्यायाधीश ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई

रकम दोगुना करने के नाम पर ठगी के आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा
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जांजगीर। जिले में 6 साल में रकम दोगुना करने का झांसा देकर चांपा स्थित युनाइटेड रियल बिल्ड कंपनी द्वारा लोगों से 5 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा कराने वाले 4 आरोपियों को सत्र न्यायाधीश ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई वहीं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। इनमें से दो फरार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया।

अभियोजन के अनुसार चांपा और जांजगीर में चांपा स्थित युनाइटेड रियल बिल्ड कंपनी द्वारा लोगों से राशि वसूल की गई। कुछ दिन बाद एसडी पैलेस जांजगीर में यह कार्यालय संचालित हुआ।

इसके एमडी शंकर कालोनी कम्पूलश्कर जिला ग्वालियर निवासी मदन मोहन भार्गव, राकेश सिंह सोलंकी, क्षेत्रीय मैनेजर संजय सिंह गुर्जर, डायरेक्टर क्षत्रीय कालोनी बाणगंगा रोड पक्कड़ मोहल्ला शिवपुरी निवासी मुकेश पाल पिता बादामीलाल, घोसीपुरा ग्वालियर निवासी रामसेवक साक्य पिता नक्टूराम और जहिर खान द्वारा यहां भी लोगों को ठगना शुरू किया।

8-9 माह बाद कंपनी का कार्यालय बंद हो गया और आरोपी मदन मोहन भार्गव, संजय सिंह, मुकेश पाल और राकेश सोलंकी रूपये लेकर भाग गए। पीड़ितों ने इसकी सूचना चांपा थाने में दी। उनके आवेदन पर सभी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया और उनके खिलाफ अभियोग पत्र पेश किया गया।

मामले की सुनवाई कर सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने आरोपी मदन मोहन भार्गव, रामसेवक साक्य, जहिर खान, मुकेश पाल को भादवि की धारा 420, 34 के लिए 5-5 वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। इनके खिलाफ 2 करोड़ 80 लाख रूपए के धोखाधड़ी प्रमाणित हुई। इनमें मुकेश पाल और मदन मोहन भार्गव फरार है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार गुप्ता ने पैरवी की।


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