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महाबोधि मंदिर बम विस्फोट मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

बिहार में बोधगया स्थित बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर परिसर में हुये सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिये गये पांच लोगों को एनआईए की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की

महाबोधि मंदिर बम विस्फोट मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास
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पटना। बिहार में बोधगया स्थित बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर परिसर में हुये सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिये गये पांच लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आज सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एनआईए के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने 25 मई को इस मामले के पांच आरोपियों हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मुजिबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को भारतीय दंड विधान और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निरोधक) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद पिछले दो दिनों से सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज यह सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश ने हैदर अली को कुल 60 हजार रुपये का, इम्तियाज और मुजिबुल्लाह को 50-50 हजार रुपये का तथा उमर एवं अजहरुद्दीन को 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर हैदर अली को तीन वर्ष, इम्तियाज और मुजिबुल्लाह को ढ़ाई-ढ़ाई वर्ष तथा उमर एवं अजहरुद्दीन को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।


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