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गैर इरादतन हत्या के जुर्म में पांच आरोपियों को सात-सात साल की कैद

जींद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में पांच आरोपियों को आज सात-सात वर्ष का कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

गैर इरादतन हत्या के जुर्म में पांच आरोपियों को सात-सात साल की कैद
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जींद। जींद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में पांच आरोपियों को आज सात-सात वर्ष का कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव भगवानपुरा निवासी छबीलदास ने 25 मई 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वो तथा उसका भाई राजेश रात को मकान के बाहर चबूतरे पर सोए हुए थे। देर रात को राजेश का दोस्त संदीप उसके भाई को बुलाकर शीलू के मकान में ले गया। कुछ देर के बाद राजेश की चिखने की आवाज सुनी तो वो मौके पर पहुंचे । वहां माैजूद पांच युवक उसके भाई को पकड़े हुए थे और गला दबा रहे थे। जब वह चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा तो आरोपित फरार हो गए।

जिस पर उसके भाई राजेश को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उचाना थाना पुलिस ने छबीलदास की शिकायत पर गांव के ही संदीप, प्रीतम, राममेहर, जसमेर तथा प्रदीप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

अदालत ने पांचों को सात-सात वर्ष का कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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