जीबी रोड के कोठे मालिक से मिलीभगत पर दर्ज की एफआईआर
पिछले महीने जीबी रोड के 56 नंबर कोठे से छुड़वाई गई दो लड़कियों के बयान के आधार पर पुलिस की कोठें वालो से मिलीभगत की सच्चाई पर अब एफआईआर दर्ज की गई है

नई दिल्ली। पिछले महीने जीबी रोड के 56 नंबर कोठे से छुड़वाई गई दो लड़कियों के बयान के आधार पर पुलिस की कोठें वालो से मिलीभगत की सच्चाई पर अब एफआईआर दर्ज की गई है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद ने कमला मार्किट पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा था कि छुड़वाई गई नेपाली लड़कियों के बयान के बाद भी पुलिस की मिलीभगत की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की और सही धारा क्यों नहीं जोड़ी। इसके बाद पुलिस ने कोठों पर चलने वाले देह व्यापार में स्थानीय पुलिस की मिलिभगत की एफआईआर दर्ज कर दी और सही धारा भी जोड़ी।
उन्होंने बताया कि धारा 373 के तहत लड़कियों को बेचना व खरीदना और उनसे जबर्दस्ती देह व्यापर करवाना शामिल है। क्योंकि इन नेपाली लड़कियों को कोठे पर बेचा गया था और इनसे जबरदस्ती देह व्यापर करवाया जाता था। इसलिए धारा 373 को इस केस की एफआई आर में जोडऩा जरूरी था। इससे पहले पुलिस ने इस केस में 363, 366ए, 342, 370, 370ए, 372, 34आईपीसी, 17पोक्सो एक्ट, 23जेजे एक्ट और 3,5,7 आईटीपी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन धारा 373 नहीं जोड़ी थी।
दरअसल एक लड़की ने अपने बयान में बताया था कि उसने एक लड़के के माध्यम से पुलिस को एक चिट्ठी भेजी थी कि उसे जीबी रोड पर 56 नंबर कोठे पर जबर्दस्ती रखा गया है और उससे देहव्यापार का धंधा कराया जा रहा है। वह कोठे से निकलना चाहती है।
लड़की ने बताया कि उसकी शिकायत थाने तक पहुंचते ही एक पुलिस वाला कोठे पर पहुंचा और उसने कोठे की मालकिन को बता दिया कि उसके कोठे से किसी लड़की ने पुलिस को शिकायत कर दी है। इसलिए यहां से सभी लड़कियों को कहीं ओर शिफ्ट कर दे।


