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भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के खिलाफ प्राथमिकी

बिहार में तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के तत्कालीन प्रति कुलपति रहे प्रोफेसर ए. के. राय समेत छह अधिकारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय थाना में गबन की प्राथमिकी दर्ज की गयी है

भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के खिलाफ प्राथमिकी
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भागलपुर। बिहार में तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के तत्कालीन प्रति कुलपति रहे प्रोफेसर ए. के. राय समेत छह अधिकारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय थाना में गबन की प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने आज यहां बताया कि तिलकामांझी विश्वविद्यालय में वर्ष 2016-17 के दौरान नयी गाड़ियों की खरीददारी के एवज में पुराने वाहनों की खरीद की गयी थी। इसे लेकर छात्र नेता अजीत कुमार सोनू ने विश्विद्यालय थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

श्री कुमार ने बताया कि छात्र नेता की शिकायत पर नगर पुलिस उपाधीक्षक शहरयार अख्तर ने मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि श्री अख्तर ने जांच में विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रति कुलपति और वर्तमान में बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राय के अलावा पूर्व रजिस्ट्रार डाॅ. आशुतोष प्रसाद, वित्त पदाधिकारी धीरेन्द्र प्रसाद वर्मा, वित्तीय परामर्शी एेन-उल हक, असैनिक अभियंता अंजनी कुमार और एक सहायक लेखापाल को दोषी पाया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति समेत इन अधिकारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।


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