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'लव यात्री' के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सलमान खान द्वारा निर्मित आगामी हिंदी फिल्म 'लव यात्री' के निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया है

लव यात्री के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर नहीं : सर्वोच्च न्यायालय
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सलमान खान द्वारा निर्मित आगामी हिंदी फिल्म 'लव यात्री' के निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने देश भर में पुलिस से फिल्म निर्माताओं के खिलाफ प्राथमिकी नहीं दर्ज करने को भी कहा।

पीठ ने फिल्म निर्माताओं को राहत देते हुए कहा कि फिल्म के नाम और कंटेंट से संबंधित कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सलमान खान फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि कुछ तत्व फिल्म निर्माताओं को धमका रहे हैं।

सलमान खान प्रोडक्शन हाउस की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि फिल्म के खिलाफ कुछ निजी आपराधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें इसके नाम से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के आहत होने का आरोप लगाया है।

इससे पहले फिल्म का नाम 'लव रात्रि' था लेकिन बाद में इसे बदलकर 'लव यात्री' कर दिया गया क्योंकि लोगों ने इसे 'नवरात्रि' त्योहर से मिला-जुला समझ लिया था।

फिल्म पांच अक्टूबर को रिलीज के लिए तैयार है।

अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर दी है।


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