सड़क किनारे पार्किंग के लिए भरना पड़ेगा जुर्माना
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सड़कों को अवैध कब्जों से मुक्त करने के निर्देश दिए तो उसका असर भी दिखाई देने लगा है

नई दिल्ली। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सड़कों को अवैध कब्जों से मुक्त करने के निर्देश दिए तो उसका असर भी दिखाई देने लगा है। अब दिल्ली यातायात पुलिस ने अब मुहिम छेड़ते हुए दुकानदारों, मॉल जाने वाले आम नागरिकों को सुझाव दिया है कि वह सड़क के किनारे पर गाड़ी खड़ी करेंगे, तो जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दिल्ली पुलिस संयुक्त आयुक्त, यातायात गरिमा भटनागर ने करीब ढ़ाई दर्जन ऐसे ही स्थानों का चयन करते हुए उसे सड़क किनारे वाहन खड़ा करने को लेकर 'जीरो टोलरेंस जोन’करार दिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस अब एमसीडी के साथ मिलकर ऐसे स्थानों पर खड़े वाहनों का जुर्माना करेगी।
उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 29 ऐसी सड़कों का चयन किया है, जहां यह पाबंदी जारी रहेगी। अरविंदो मार्ग पर अरविंदो चौक से लेकर अंधेरिया मोड़, मथुरा रोड पर नीला गुंबद से बदरपुर फ्लाईओवर, सावित्री फ्लाईओवर पर चिराग दिल्ली क्रांसिग से लेकर सावित्री फ्लाईओवर, एमबी रोड पर अणुव्रत मार्ग से मथुरा रोड टी प्वाइंट, एमजी रोड पर सीडीआर चौक से डेरा मोड़, मोती बाग फ्लाईओवर से आरटीआर फ्लाईओवर, धौला कुंआ पर पुलिस की टीमें औचक निरीक्षण करेंगी।
इसके साथ ही सरदार पटेल मार्ग, नजफगढ़ रोड, देश बंधु गुप्ता रोड, न्यू रोहतक रोड, पंखा रोड, रिंग रोड, जीटी करनाल रोड, विकास मार्ग, 66 फुटा रोड, पुस्ता रोड के साथ ही कई अन्य मार्गों के हिस्सों पर नो पार्किंग में खड़ी गाडिय़ों के लिए जीरो टोलरेंस जोन में मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सड़कों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।


