महिला से मारपीट, तीन आरोपी को 3 साल की सजा
पिथौरा क्षेत्र के ग्राम अर्जुनी में एक महिला से मारपीट करने और जातिगत प्रताड़ना के आरोप में गांव के तीन लोगों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है

महासमुंद। पिथौरा क्षेत्र के ग्राम अर्जुनी में एक महिला से मारपीट करने और जातिगत प्रताड़ना के आरोप में गांव के तीन लोगों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुषमा सावंत ने अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार प्रदीप हरिशंकर पटेल 43 वर्ष ईश्वरलाल हरिशंकर पटेल 39 वर्ष और नेतराम उर्फ मुन्चू हृदयराम पटेल 32 वर्ष निवासी ग्राम अर्जुनी ने 26 सितंबर 2015 को पूर्वान्ह करीब 11 बजे अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक महिला को अपमानित करते हुए जातिगत गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट किया और साड़ी खीचकर लज्जाभंग करने के आशय से अपराधिक बल का प्रयोग किया था। प्रकरण पंजीबद्घ कर न्यायालय में पेश किया था। आरोपियों पर महिला के पति को पकड़कर उसके घर के सामने लाकर उसके सामने पत्नी को गाली देते हुए अभियुक्त प्रदीप पटेल ने बाल पकड़कर गाली-गलौजकर हाथ और लात से मारपीट किया।
गले में पहने हुए मंगलसूत्र को तोड़ दिया। ईश्वर पटेल और मुन्चू पटेल भी पीड़ित महिला से गाली गलौज कर रहे थे। मारपीट के बीच पीड़ित महिला के पति ने छुड़ाने की कोशिश की। बावजूद आरोपी महिला पर अत्याचार करते रहे।
सार्वजनिक जगह पर मारपीट करने के साथ ही चरित्र हनन कर प्रताड़ित किया। मामले की सुनवाई गुरूवार 12 अक्टूबर को पूरी करते हुए 44 पृष्ठ के दंडादेश में अजा, अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुषमा सावंत ने उल्लेखित किया है कि मौजूदा प्रकरण किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि समाज के प्रति अपराध से संबंधित है।


