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दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, स्‍कूलों में ऑनलाइन क्‍लास! जानें- बढ़ते प्रदूषण में GRAP-4 की कौन-सी पाबंदियां लागू होगी

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) की अनुशंसा पर शनिवार शाम से राजधानी में ग्रैप-4 (GRAP-IV) लागू कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी और निजी कार्यालयों मं 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का निर्देश जारी किया गया है।

दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, स्‍कूलों में ऑनलाइन क्‍लास! जानें- बढ़ते प्रदूषण में GRAP-4 की कौन-सी पाबंदियां लागू होगी
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नई दिल्ली। राजधानी दिल्‍ली समेत पूरे एसीआर में प्रदूषण का स्‍तर खतरनाक हो गया है। कोहरे की चादर में लिपटी सुबह और एक्‍यूआई 500 के करीब पहुंच गई ह। एनसीआर के कई इलाकों में सांस लेना दूभर हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) की अनुशंसा पर शनिवार शाम से राजधानी में ग्रैप-4 (GRAP-IV) लागू कर दिया गया है।

इसके तहत सरकारी और निजी कार्यालयों मं 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का निर्देश जारी किया गया है। वहीं शिक्षा निदेशालय ने सभी स्‍कूलों में कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने का सर्कुलर जारी किया है। यानी क्‍लास फिजिकल भी चलेंगी और ऑनलाइन मोड में भी। उद्देश्‍य यही है कि कम लोग घर से बाहर निकलें और सड़कों पर वाहनों का लोड कम किया जा सके।

पहले GRAP-3 और कुछ ही घंटे बाद GRAP-4

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार से ही प्रदूषण का स्‍तर खतरनाक होने लगा था। शहर में एयर क्‍वालिटी बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुबह पहले GRAP-3 लगाने की घोषणा की और देर शाम एक्यूआई बढ़ता देख ग्रेप GRAP-4 लगाने का ऐलान करना पड़ा। NCR में अब GRAP के चौथे चरण की पाबंदियां लागू हो गई हैं। रविवार को प्रदूषण का स्‍तर और ज्‍यादा खतरनाक हो गया है। कई इलाकों में एक्‍यूआई 500 के करीब चल रहा है। रोहिणी में एक्‍यूआई 499 पहुंच गया है और भी कई इलाकों का यही हाल है। GRAP-4 की पाबंदिया लागू होने के बाद बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगने की उम्‍मीद की जा रही है।

एनसीआर में GRAP-4: क्‍या-क्‍या बंद, किन्‍हें मिलेगी छूट?

वाहनों पर प्रतिबंध

BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल के चार पहिया वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

दिल्ली के बाहर रजिस्‍टर्ड गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों (Light Commercial Vehicles) की दिल्ली में एंट्री पर बैन रहेगा।

दिल्ली में रजिस्‍टर्ड BS-VI या उससे पुराने डीज़ल के भारी मालवाहक वाहनों (Heavy Goods Vehicles) पर भी पाबंदी रहेगी।

निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक

वैसे ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर, जो स्वच्छ ईंधन (Clean Fuel) पर नहीं चलते, वे पूरी तरह बंद रहेंगे।

ग्रेप-4 प्रतिबंधों के तहत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक रहेगी।

किन्‍हें मिलेगी छूट, कौन-सी सेवाएं रहेंगी जारी?

दूध, पानी, दवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं लगाई जाएगी।

सड़क, बिजली वितरण, पाइपलाइन से जुड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को छूट रहेगी।

दिव्यांग लोग खुद के इस्तेमाल के लिए BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल की गाड़ियां चला सकेंगे।

कौन-से ट्रकों की एंट्री?

दिल्ली में सिर्फ जरूरी वस्तुएं लेकर आने वाले ट्रकों को छूट रहेगी।

CNG ट्रक, ई-ट्रक और BS-VI इंजन वाले ट्रकों को भी छूट मिलेगी।

ग्रैप-4 कब लगाया जाता है

बता दें कि एक्यूआई 201 से 300 (खराब) के बीच होने पर ग्रैप-1, 301-400 (बहुत खराब) होने पर ग्रैप-2, 401 से 450 (गंभीर) होने पर ग्रैप का तीसरा चरण जबकि 450 से ऊपर (अति गंभीर) होने पर चौथा चरण लागू किया जाता है।


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