रिश्वत मामले में केरलम के पूर्व सीएम पिनराई विजयन की बढ़ेगी मुसीबत? हाईकोर्ट ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश
केरल हाईकोर्ट ने CMRL रिश्वत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीना और दामाद मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पढ़ें पूरी खबर।

तिरुवअनंतपुरम। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कोचिंग मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) रिश्वत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिपोर्ट और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनाया है।
हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका, खारिज किया सरकार का पक्ष
जस्टिस ए. बदरुद्दीन की पीठ ने याचिकाकर्ता के. एम. शाहजहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में मांग की गई थी कि ईडी की रिपोर्ट के आधार पर मामले की प्राथमिक जांच करने के बजाय पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।
हालांकि, राज्य सरकार ने इस मांग का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि ईडी की रिपोर्ट बिना शुरुआती जांच के सीधे एफआईआर के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बावजूद अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमति जताते हुए विजयन, उनकी बेटी वीना टी. और दामाद पी. ए. मोहम्मद रियास के खिलाफ मामला दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त किया।
क्या है CMRL रिश्वतकांड का पूरा मामला?
यह पूरा मामला 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत ईडी द्वारा की गई जांच से जुड़ा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि प्राइवेट माइनिंग कंपनी CMRL ने आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर पूर्व सीएम की बेटी वीना की कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' को 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। ईडी का दावा है कि यह भुगतान पूरी तरह फर्जी था और इसे प्रशासनिक लाभ के बदले रिश्वत के रूप में दिया गया था।


