यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें, 2018 के मानहानि मामले में साकेत कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मामला ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो से जुड़ा है। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

‘भाजपा आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो से जुड़ा मामला
मामले की सुनवाई कर रहे साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार, वीडियो में उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन दिए गए पते पर पहुंचने पर परिसर बंद मिला। इसके बाद अदालत ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया।
पहले भी जारी हुआ था समन
इस सप्ताह अदालत ने ध्रुव राठी को नए सिरे से समन जारी किया था। शिकायतकर्ता ने सुनवाई की तारीख पहले निर्धारित करने की मांग की थी। इससे पहले मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होनी थी।
शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि ध्रुव राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से समन पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ध्रुव राठी के हरियाणा स्थित आवास की जानकारी उपलब्ध है।
CJP प्रदर्शन के सिलसिले में भारत में होने का दावा
शिकायतकर्ता ने अदालत में यह दलील भी दी कि ध्रुव राठी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के सिलसिले में फिलहाल भारत में हैं। इसी आधार पर उन्होंने जल्द सुनवाई और समन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की थी।
हालांकि, भारत में उनकी मौजूदगी को लेकर शिकायतकर्ता की ओर से पेश दलील को स्वतंत्र रूप से पुष्ट तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। जमानती वारंट जारी होने के बाद अदालत में ध्रुव राठी की उपस्थिति और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। मामले में मानहानि के आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद करेगी।


