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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, एक्स अकाउंट बहाल करने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के ब्लॉक किए गए एक्स अकाउंट को तत्काल बहाल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, एक्स अकाउंट बहाल करने से इनकार
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नई दिल्ली। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल संगठन के अकाउंट को तत्काल बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने की। याचिका ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके की ओर से दायर की गई थी, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके संगठन के अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

क्या है पूरा विवाद?

अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े रहे हैं, ने 15 मई को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नामक एक व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान की शुरुआत की थी। यह पहल उस समय चर्चा में आई जब मुख्य न्यायाधीश सुरेश कांत की एक टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक और राजनीतिक बहस छिड़ गई थी।

एक सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद पैदा हुआ था। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनका बयान युवाओं के लिए नहीं, बल्कि फर्जी और संदिग्ध डिग्री के आधार पर वकालत में आने वाले लोगों के संदर्भ में था। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में उनकी टिप्पणी को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया।

अकाउंट ब्लॉक होने के बाद नया अभियान

21 मई को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का मूल एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद संगठन ने नया हैंडल “Cockroach Is Back” शुरू किया, जिसने कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में समर्थकों को आकर्षित किया। यह अकाउंट तेजी से लोकप्रिय हुआ और इसके फॉलोअर्स की संख्या दो लाख से अधिक पहुंच गई।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले सभी पक्षों का पक्ष सुनना आवश्यक है। अदालत ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि अकाउंट ब्लॉक करने की कार्रवाई कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप थी या नहीं। फिलहाल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को अपने मूल एक्स अकाउंट की बहाली के लिए अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा।


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