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सीजेपी प्रदर्शन पर हाई कोर्ट सख्त, पुलिस को सभी वैध कदम उठाने के निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के उस आश्वासन को दर्ज कर लिया, जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार को कनॉट प्लेस में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कानून के तहत सभी संभव कदम उठाए जाएंगे।

सीजेपी प्रदर्शन पर हाई कोर्ट सख्त, पुलिस को सभी वैध कदम उठाने के निर्देश
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के उस आश्वासन को दर्ज कर लिया, जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार को कनॉट प्लेस में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कानून के तहत सभी संभव कदम उठाए जाएंगे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) नितीन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया। यह आश्वासन तब दिया गया जब एक याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि प्रस्तावित प्रदर्शन से कनॉट प्लेस में व्यावसायिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं।

उच्च न्यायालय, कनॉट प्लेस के पालिका बाजार में सड़क किनारे सामान बेचने वाले अनिल कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सीजेपी को सेंट्रल पार्क या ऐसी किसी भी जगह पर कोई आंदोलन, प्रदर्शन, मार्च या सभा आयोजित करने से रोका जाए, जिसे विरोध प्रदर्शन के लिए तय नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने कहा कि प्रस्तावित प्रदर्शन से इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह एक बड़े हिंदू त्योहार और त्योहारी सप्ताहांत (वीकेंड) के समय हो रहा है।

पुरी ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह दिपके को विरोध प्रदर्शन करने से सीधे तौर पर रोक दे। उन्होंने बताया कि व्यापारियों को पिछले एक सप्ताह में पहले ही काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अगर सप्ताहांत तक यह बाधा बनी रही तो उन्हें और भी भारी नुकसान होगा।

एसीजे साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया गया कि दिपके को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा जा चुका है।

केंद्र के विधि अधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा और सीजेपी संस्थापक की गतिविधियों को नियंत्रित व विनियमित करने के लिए कानून के तहत हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादियों (अधिकारियों) ने प्रतिवादी संख्या 6 (दिपके) की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं, और कानून के तहत हर संभव उपाय किए जाएंगे।" अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर के लिए तय कर दी है।

इससे पहले दिन में अधिवक्ता पुरी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस याचिका का जिक्र किया था। उन्होंने प्रस्तावित सभा को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी, यह आशंका जताते हुए कि इससे ट्रैफिक जाम हो सकता है, जनजीवन बाधित हो सकता है और कनॉट प्लेस के व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है।

यह प्रस्तावित प्रदर्शन सीजेपी संस्थापक दिपके के उस आह्वान के बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने लोगों से शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होने के लिए कहा है। शुक्रवार को पार्टी के सह-संयोजकों, सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।

बुधवार को 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में दिपके ने इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को 'लहरा दो तिरंगा' नाम दिया और लोगों से शामिल होने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना कोई अपराध नहीं है।

जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले में बुधवार को दास और रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि सीजेपी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इन तीनों पार्टी सदस्यों को जंतर-मंतर पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के आरोप में एहतियातन गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि जंतर-मंतर को अब विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

इन पर अनधिकृत प्रवेश, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।



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