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सासंद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ रेप केस में अदालत का आदेश, दिल्ली पुलिस को 18 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ दर्ज रेप केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

सासंद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ रेप केस में अदालत का आदेश, दिल्ली पुलिस को 18 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश
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नई दिल्ली। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ दर्ज रेप केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए अगली सुनवाई तक का समय दिया है। अदालत ने मामले में दिल्ली पुलिस के डीसीपी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

शादी का वादा कर यौन शोषण का आरोप

मामले में एक युवती ने चंद्रशेखर आजाद पर शादी का वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के सामने अब तक की जांच से संबंधित रिपोर्ट पेश की।

पुलिस ने अदालत से जांच पूरी करने के लिए करीब दो महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। हालांकि, अदालत ने इतना लंबा समय देने के बजाय अगली सुनवाई तक जांच पूरी करने के निर्देश दिए।

23 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

अदालत के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस के पास अब करीब 18 दिन का समय है। इस अवधि में पुलिस को मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करनी होगी। इसके बाद अदालत मामले की जांच की स्थिति और पुलिस की रिपोर्ट पर आगे विचार करेगी।

फिलहाल यह मामला आरोपों और जांच के स्तर पर है। अदालत ने अभी आरोपों की सत्यता को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। चंद्रशेखर आजाद की ओर से मामले में क्या पक्ष रखा गया है, यह भी अगली सुनवाई में महत्वपूर्ण हो सकता है।


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