कनाडा में बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लग सकती है रोक, 16 साल से कम उम्र वालों के लिए नया कानून तैयार
कनाडा सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। नए कानून के तहत कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा साबित करनी होगी, तभी उन्हें छूट मिलेगी।

टोरंटो। कनाडा सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। सरकार द्वारा पेश किए गए नए प्रस्तावित कानून के तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी यह साबित नहीं कर पाती कि उसका प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, तो उसे इस नियम से छूट नहीं मिलेगी।
सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ते जोखिम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। इसी वजह से डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों की आवश्यकता महसूस की गई है।
संस्कृति मंत्री ने जताई चिंता
कनाडा के संस्कृति मंत्री मार्क मिलर ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में पर्याप्त रूप से सफल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी वही सुरक्षा मानक लागू किए जाएं, जो वास्तविक दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनाए जाते हैं।
प्रस्तावित कानून सात प्रमुख प्रकार की हानिकारक ऑनलाइन गतिविधियों को रोकने पर केंद्रित होगा। इनमें आत्म-हानि के लिए उकसाने वाली सामग्री, हिंसा को बढ़ावा देना, नफरत फैलाने वाले संदेश, बच्चों का शोषण और बिना सहमति निजी तस्वीरों या वीडियो का प्रसार शामिल हैं।
बनेगा डिजिटल सेफ्टी कमीशन
नए कानून के तहत सरकार ‘डिजिटल सेफ्टी कमीशन ऑफ कनाडा’ नामक एक स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन करेगी। यह संस्था यह तय करेगी कि कौन-सी कंपनियां सुरक्षा मानकों को पूरा करती हैं और किन्हें नियमों से छूट दी जा सकती है।
इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने के लिए मजबूत और विश्वसनीय प्रणाली लागू करनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वयस्क सामग्री (Adult Content) उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
AI चैटबॉट कंपनियों पर भी होगी निगरानी
यह कानून केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चैटबॉट और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए भी दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी तकनीक जिम्मेदारी से संचालित हो और संकट की स्थिति में उपयोगकर्ताओं को सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
कई देशों ने पहले ही अपनाए ऐसे नियम
कनाडा से पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देश बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर उम्र आधारित प्रतिबंध लागू कर चुके हैं। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और दक्षिण कोरिया भी इसी तरह के नियमों पर विचार कर रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कानून लागू होने के बाद लाखों बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए थे। कनाडा सरकार अब उन अनुभवों का अध्ययन कर अपने नियमों को प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है।
बाल सुरक्षा संगठनों ने किया स्वागत
‘कनाडियन सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन’ सहित कई बाल सुरक्षा संगठनों ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बच्चों के खिलाफ अपराध, उत्पीड़न और शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सख्त नियम बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।


