ताजमहल को तेजो महालय मंदिर बताने वाले दावे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और ASI से मांगा जवाब
ताजमहल को तेजो महालय मंदिर बताए जाने के दावे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और ASI से जवाबी हलफनामा मांगा। जानिए कोर्ट की सुनवाई और मामले की पूरी जानकारी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने लॉर्ड श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
2015 से लंबित है मूल वाद
मामले की शुरुआत वर्ष 2015 में आगरा की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अदालत में दायर एक घोषणात्मक वाद से हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि ताजमहल परिसर को भगवान अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर के प्राचीन तेजो महालय मंदिर के रूप में घोषित किया जाए।
मुख्य वाद लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने, फोटोग्राफी करवाने और वास्तविक स्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए अदालत से एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग भी की थी।
निचली अदालतों ने खारिज की थी सर्वे की मांग
आगरा की सिविल अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की, लेकिन अपर जिला न्यायाधीश ने भी इसे पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।
अब इन्हीं दोनों आदेशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिना वैज्ञानिक सर्वेक्षण के विवाद से जुड़े तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण संभव नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने सर्वे को बताया जरूरी
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट और पुनरीक्षण अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को अनुचित तरीके से खारिज किया है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वे, फोटोग्राफी और तथ्यात्मक रिकॉर्ड तैयार होने से मामले के निष्पक्ष और अंतिम समाधान में मदद मिलेगी। उनका कहना है कि अदालत के समक्ष वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है।
हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। सभी पक्षों के हलफनामे आने के बाद अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी।


