टीसीएस कांड में आरोपी निदा खान को पनाह देने वाले AIMIM पार्षद पर हो सकता है बुलडोजर ऐक्शन, रडार पर घर
नगर निगम ने पार्षद को नोटिस भेजकर नारेगांव क्षेत्र के कौसर पार्क में स्थित उनके 600 वर्ग फुट के मकान से संबंधित अनुमति दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। निगम के अतिक्रमण विभाग ने निर्माण को अवैध बताते हुए पटेल से अगले 72 घंटों में जवाब मांगा था।

नासिक। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नाशिक कांड में आरोपी निदा खान की मदद करने वाले AIMIM पार्षद के ठिकानों पर बुलडोजर ऐक्शन हो सकता है। खबर है कि नगर निगम ने पार्षद मतीन पटेल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। निगम का कहना है कि अगर उचित जवाब नहीं दिया जाता है, तो अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
कुछ महिला सहकर्मियों पर कथित धर्म परिवर्तन के दबाव और यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में आरोपी खान को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था।
दो संपत्तियां रडार पर
महापौर समीर राजुरकर ने कहा कि अगर पटेल अगर पटेल ने कारण बताओ नोटिस का सही जवाब नहीं दिया, तो निगम उनके अवैध निर्माण को गिरा देगा। इस संबंध में शनिवार को नोटिस जारी किया गया था। मेयर ने बताया कि पटेल की दो संपत्तियों को अवैध माना गया है, जिनमें कौसर बाग स्थित घर और उसी इलाके में मौजूद दफ्तर शामिल है।कथित तौर पर खान पार्षद के कौसर बाग स्थित आवास पर रुकी थी। उन्होंने कहा, 'प्रथम दृष्टया यकीन है कि ये दोनों इमारतें अवैध रूप से बनाई गई हैं, चाहे वे पूरी तरह गलत हों या उनका कुछ हिस्सा। नियमों के मुताबिक, नोटिस का जवाब देने के लिए उनके पास तीन दिन का समय है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगा, तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।'
सदस्यता जाने का भी खतरा
उन्होंने कहा, 'फिलहाल तो इन इमारतों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत, अगर कोई पार्षद अवैध निर्माण में शामिल पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है।' हालांकि, उन्होंने यह कहा है कि यह फैसला आयुक्त और सदन की तरफ से लिया जाएगा।
72 घंटों का समय दिया था
शनिवार को नगर निगम ने पार्षद को नोटिस भेजकर नारेगांव क्षेत्र के कौसर पार्क में स्थित उनके 600 वर्ग फुट के मकान से संबंधित अनुमति दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। निगम के अतिक्रमण विभाग ने निर्माण को अवैध बताते हुए पटेल से अगले 72 घंटों में जवाब मांगा था।
नोटिस में कहा गया है कि यदि पटेल से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो निगम को मकान के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। पुलिस के अनुसार, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्षद ने पिछले कुछ दिनों से खान और उनके परिवार को छत्रपति संभाजीनगर में शरण दी हुई थी। 35 साल के मतीन पहली बार पार्षद बने हैं।


