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अगस्ता वेस्टलैंड केस: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब, 4 मई को अगली सुनवाई

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 मई तय की है।

अगस्ता वेस्टलैंड केस: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब, 4 मई को अगली सुनवाई
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नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 मई तय की है।

क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि जिन आरोपों के आधार पर उन्हें भारत लाया गया था, उनके लिए तय अधिकतम सजा की अवधि वह पहले ही जेल में काट चुके हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें जेल में रखना कानून के खिलाफ है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के एक प्रावधान को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस प्रावधान के तहत उन पर उन मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है, जो मूल रूप से उनके प्रत्यर्पण का हिस्सा नहीं थे।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि मिशेल की दलीलों में कोई ठोस आधार नहीं है और उन्हें इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।

क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाई और इस सौदे में कथित तौर पर भारी रिश्वतखोरी हुई। इस मामले की जांच लंबे समय से चल रही है और इसे देश के बड़े घोटालों में गिना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में जांच एजेंसी से जवाब मांगा है, जिसके बाद 4 मई को होने वाली अगली सुनवाई में आगे की स्थिति साफ हो सकेगी। इस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि मिशेल को कोई राहत मिलती है या उन्हें अभी और समय तक जेल में रहना होगा।



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