Top
Begin typing your search above and press return to search.

मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने हत्या के सात साल पुराने मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारवास की सजा के साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
X

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने हत्या के सात साल पुराने मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारवास की सजा के साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आठ जून 2012 को तितावी इलाके के मांड़ी गांव में ओमपाल और उसके पुत्र भूरा उर्फ भूपेन्द्र ने अनिल की हत्या कर दी थी।

इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज प्रथम वीर नायक सिंह ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर ओमपाल और उसके पुत्र भूरा को आजीवन कारावास की सजा के अलावा एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने इस राशि में से डेढ़ लाख रुपया अनिल की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं। इस मुकदमें की पैरवी शासकीय अधिकवक्ता जितेन्द्र त्यागी ने की।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it