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उर्वरक के गबन के दोषी कर्मचारी को दो वर्ष की सजा

मध्यप्रदेश के उमरिया जिले की एक अदालत ने इंदवार स्थित सहकारी विपरण संघ की गोदाम से उर्वरक के गबन के दोषी एक कर्मचारियों को आज दो वर्ष की सजा सुनायी।

उर्वरक के गबन के दोषी कर्मचारी को दो वर्ष की सजा
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उमरिया। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले की एक अदालत ने इंदवार स्थित सहकारी विपरण संघ की गोदाम से उर्वरक के गबन के दोषी एक कर्मचारियों को आज दो वर्ष की सजा सुनायी।

जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार ने इस मामले में गोदाम प्रभारी नारायण विश्वकर्मा को गोदाम मे भांडारित खाद डीएपी और यूरिया मे गबन के आरोप में दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन के अनुसार जिले के इंदवार स्थित मध्यप्रदेश सहकारी विपणन संघ के केन्द्र में आरोपी नारायण विश्वकर्मा के प्रभारी होने के दौरान 6 नवबंर 2001 को जिला विपणन अधिकारी क्षेत्र सहायक प्रबंधक द्वारा यहां के स्टाक का भौतिक सत्यापन किया गया, तो उस समय 21 बोरी डीएपी, 90 बोरी यूरिया खाद कम थी, जिसकी शिकायत इंदवार थाने में दर्ज करायी गयी थी।


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