विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और चौकसी के पासपोर्ट को किया रद्द
विदेश मंत्रालय ने पंजाब नेशनल बैंक फर्जीवाडे के आरोपियों नीरव दीपक मोदी और मेहुल चिनुभाई चौकसी के पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से चार सप्ताह के लिए रद्द कर दिये हैं।

नयी दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पंजाब नेशनल बैंक फर्जीवाडे के आरोपियों नीरव दीपक मोदी और मेहुल चिनुभाई चौकसी के पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से चार सप्ताह के लिए रद्द कर दिये हैं।
विदेश मंत्रालय की आज यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (ए) के तहत यह कार्रवाई की गयी है।
विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी दोनों से एक सप्ताह में इस बात का जवाब मांगा है कि उनके पासपोर्ट स्थायी तौर पर क्यों न रद्द कर दिये जायें।
मंत्रालय ने कहा है कि यदि इन दोनों की ओर से निर्धारित अवधि में कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि उनके पास इस मामले में अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) (सी) के तहत उनके पासपोर्ट स्थायी रूप से रद्द कर दिये जायेंगे।
उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में फर्जीवाडे के आधार पर 11 हजार करोड रूपये का लेन देन करने का आरोप है। फर्जीवाडे का खुलासा होने से पहले ही ये दोनों देश छोड़कर भाग गये थे।


