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चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से मिली छूट

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को केंद्र शासित चंडीगढ़ के प्रशासन से सिख महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनने से छूट देने के लिए कहा

चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से मिली छूट
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नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को केंद्र शासित चंडीगढ़ के प्रशासन से सिख महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनने से छूट देने के लिए कहा। शिरोमणि अकाली दल (बादल) अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में सिख संगठनों ने गुरुवार को राजनाथ सिंह से बात की। इसके बाद गृहमंत्री का यह बयान आया।

मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रशासन को सलाह दी कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का पालन करते हुए सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी जाए।

दिल्ली पर्यटन विभाग ने चार जून, 1999 को जारी अधिसूचना में दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 के नियम-115 में संशोधन किया था। इस संशोधन में महिलाओं के लिए दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनना वैकल्पिक रखा गया।

इस नियम को 28 अगस्त 2014 को एक और अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसमें शब्द 'महिलाओं' को बदलकर 'सिख महिलाओं' कर दिया गया था।


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